पीलीभीत, मई 1 -- पीलीभीत। अनाधिकृत निर्माण से जुड़े विवाद में पारित रिमांड आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य, जिलाधिकारी व सिटी मजिस्ट्रेट तथा ग्राम चंदोई के दो निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता हुमैरा सुल्तान की ओर से अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ग्राम चंदोई के गाटा संख्या 492 पर अनाधिकृत निर्माण का मामला प्रस्तुत किया। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि प्रकरण में जिलाधिकारी ने 26 जुलाई 2025 को रिमांड आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट व दो प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दिया। यह भी पढ़ें- समाधान समारोह-2026: अब सहमति से सुलझेंगे सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामले मामले की अगली सुनवाई...
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