संतकबीरनगर, अप्रैल 1 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में करीब पांच माह पूर्व खलीलाबाद शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई छात्रा से पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप करने के आरोपी को डीएम ने रासुका में निरुद्ध किए जाने का आदेश पारित किया। डीएम ने पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की। रासुका की पत्रावली शासन को संदर्भित भी कर दी गई है।कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय छात्रा शहर के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी। 17 अक्तूबर 2025 को छात्रा कोचिंग गई थी और उससे रेप की घटना हुई थी। पीड़ित मां ने अगले दिन पुलिस को तहरीर दिया और आरोप मढ़ा कि कोचिंग के बाद एक सहेली उसकी बेटी को अपने साथ कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में ले गई, वहां आरोपी बदरे आलम पहले से मौजूद था। आरोपी ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिल...
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