पीलीभीत, फरवरी 14 -- पीलीभीत। जंगल के आसपास या अन्य स्थानों पर खेतों में कटीले या ब्लेड तार लगे होने पर वनाधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। इससे किसी बेजुबान को नुकसान हुआ तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में कार्रवाई होगी। पीटीआर व वन एवं वन्यजीव प्रभाग को वन सीमा के नजदीक नजर रखने को कहा गया है। डीएम ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को राजस्व कार्मिकों को निर्देशित करने को कहा है। पूर्व के वर्षों में एक साथ तीन-चार हिरन इन कंटीले तारों में फंसकर घायल हो गए थे। दो हिरनों की मौत भी हुई थी। डीएम ने कहा कि एसडीएम और तहसीलदारों को भी निर्देशित किया है।
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