झांसी, अप्रैल 11 -- झांसी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, तूफान, बेमौसम वर्षा, अत्यधिक तापमान, हवा एवं आद्र्रता-से फसलों को हो रहे संभावित नुकसान को देखते हुए जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित बीमा कम्पनियों के प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अधिसूचित फसल उगाने में ऋणी गैर ऋणी दोनों किसान पात्र है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन किसानों की सुरक्षा एवं हितों के प्रति पूर्णत: प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसी भी अधिसूचित फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बीमा कम्पनियों को निर्देशित किया कि वे पूरी संवेदनशीलता, तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए अध...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.