लखनऊ, अप्रैल 21 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। जिलों में मत्स्य विकास निधि के उपयोग को लेकर सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मत्स्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मत्स्य विकास निधि का मत्स्य विकास कार्यक्रमों में उपयोग करने के लिए वहां के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन पर ही किया जा सकेगा। निर्देश के अनुसार जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी या वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के जिला स्तरीय अभियन्ता समिति के सदस्य होंगे जबकि जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह भी पढ़ें- विधायक निधि के लिए Rs.1,24,7.50 करोड़ की पहली किस्त जारी

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