रांची, दिसम्बर 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के फंड से स्कूल के काम कराने में हुई गड़बड़ी पर झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के कई जिलों में डीएमएफटी के फंड से किए जा रहे निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है। बोकारो के एक स्कूल में 500 वर्गफीट के दो कमरों का निर्माण 18 लाख के खर्च से किया गया है, लेकिन इसमें न तो टाइल्स लगाया गया है न ही वायरिंग की गयी है। जबकि, कागज पर सभी काम पूरा दिखा दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी स्कूलों में किए गए निर्माण कार्य में गड़बड़ी की गयी ह...
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