नई दिल्ली, मई 25 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार से यह बताने को कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियमित नियुक्तियों के लिए चयन समिति को कब तक अधिसूचित की जाएगी।शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब सरकार की ओर से बताया गया कि डीईआरसी में नियुक्ति के लिए चयन समिति के गठन का एक प्रस्ताव 4 मई को प्रस्तुत किया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील से इस बारे में सक्षम प्राधिकार/अधिकारी से निर्देश लेने और अदालत को यह बताने को कहा कि चयन समिति के गठन की अधिसूचना कब तक जारी की जाएगी। इसके साथ ही, मामले की सुनवाई 29 मई तक के लिए स्थगित कर दी। पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'एनर्जी वॉचडॉग' की ओर से दाखिल याचिका पर ...