पीलीभीत, मई 9 -- पीलीभीत। डीआईओएस कार्यालय में हुए करोड़ों रुपए के बहुचर्चित घोटाले में जेल में निरुद्ध तीन और महिला आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- एनडीपीएस मामले में महिला की जमानत याचिका फिर खारिजजमानत पर सुनवाई की तिथियाँ सेशन कोर्ट ने चार अन्य महिला आरोपियों की जमानत पर सुनवाई के लिए आगामी तिथियां 14 व 15 मई नियत की हैं। इधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में अजरा खान पत्नी इल्हाम उर्फ रहमान शम्सी निवासी अलीगढ़, हाल निवासी खुर्जा, नाहिद पत्नी इरशाद एवं आफिया खान पत्नी शान मोहम्मद निवासी खुर्जा, बुलंदशहर की जमानत याचिकाओं पर बहस के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह भी पढ़ें- दोहरे हत्याकांड मामले में आरोपी महिला को जमानत...