नई दिल्ली, अगस्त 28 -- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिन डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में अलग से चीनी, फैट और नमक मिलाया गया हो उसपर 'फ्रंट-ऑफ-पैक' यानी एफओपी वॉर्निंग लेबल लगाना अनिवार्य करने की तैयारी है। एफएसएसएआई ने शीर्ष अदालत को बताया है कि पैक्ड फूड के लिए एफओपी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष दाखिल छह पन्ने के हलफनामे में एफएसएसएआई ने कहा है कि प्रस्तावित एफओसी लेबल तस्वीर के रूप में होगा ताकि ग्राहक आसानी से पहचान सकें कि किन प्रोडक्ट्स में खास न्यूट्रिएंट्स अधिक ‌मात्रा में हैं। पीठ को बताया गया है कि एफओपी लेबल लाल रंग का हेक्सागन (छह कोनों वाला) आकार का होगा और इसका फॉन्ट साइज पैक के पीछे न्यूट्रिशन जानकारी टेबल में इस्तेमाल हो...