धनबाद, मार्च 20 -- धनबाद के नवनियुक्त डिप्टी मेयर अरुण चौहान के पार्षद के रूप में हुए निर्वाचन को रद्द करने के संबंधी दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अवर न्यायाधीश की अदालत ने आवेदक नेहा कुमारी को दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया। बुधवार को वार्ड नंबर सात के पार्षद का चुनाव हार चुकी नेहा कुमारी ने इसी वार्ड से पार्षद निर्वाचित किए गए अरुण चौहान के निर्वाचन को रद्द करने की याचिका दायर की थी। अवर न्यायाधीश की अदालत में दायर याचिका में नेहा ने आरोप लगाया था प्रतिद्वंद्वी अरुण से वार्ड नंबर सात में पार्षद का चुनाव हारी थी। अरुण चौहान ने चुनाव पदाधिकारी के समक्ष नामांकन के समय जो शपथ पत्र दिया था, उसमें उन्होंने अपने ऊपर केवल तीन आपराधिक मामले बताए थे, जबकि उनके विरुद्ध लोयाबाद थाने में कुल सात मामले लंबित हैं।
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