डिजिटल रजिस्ट्री मामले में केंद्र, बीसीआई से जवाब मांगा
नई दिल्ली, जून 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश में कानून के पेशे से जुड़े लोगों के लिए एक 'राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री' बनाने का निर्देश देने का अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और अन्य से जवाब मांगा। इस रजिस्ट्री में, प्रत्येक पंजीकृत वकील के लिए एक अनूठा राष्ट्रीय अधिवक्ता पहचान संख्या या कोड भी होगा, ताकि नकली वकीलों पर रोक लगाई जा सके। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि यह विचार नया और अनूठा लगता है और इसे प्रौद्योगिकी की मदद से किया जा सकता है। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) की तरफ से दायर याचिका में बीसीआई को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 49 के तहत सोशल मीडिया और डिजिटल आचार संहिता बनाए। अधिवक्ता विपिन नायर और प्रशांत...
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