डिजिटल भुगतान से जुड़े विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी
नई दिल्ली, अगस्त 18 -- राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने कर और अन्य कानूनों में बदलाव से जुड़े कराधान और अन्य कानून संशोधन अधिनियम, 2026 को लागू कर दिया है। यह कानून भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम-2007, आयकर अधिनियम-2025 और वित्त अधिनियम- 2026 में बदलाव करता है। यह कानून विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, डाटा सेंटर नियमों को सरल बनाने और यूपीआई एवं रुपे कार्ड लेनदेन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट करता है。
भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में बदलाव भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के उन तरीकों को केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए तय कर सकेगी, जिन्हें भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे से सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लेग...
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