नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हाल ही में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए एक बैंकर को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के एक बड़े डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत पांच बैंकों को पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है। इन बैंकों को पीड़ित को कुल 1.31 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम उन बैंक खातों से जुड़ी है, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी। जिन बैंकों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है, उनमें एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक शामिल हैं। दरअसल यह मामला दिल्ली के 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा से जुड़ा है, जिनसे अगस्त से सितंबर 2025 के बीच डिजिटल अरेस्ट ठगी के जरिए 22.92 करोड़ रुपये ठग लिए गए थे। इसे दिल्ली का सबसे बड़ा डि...
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