मुजफ्फरपुर, मई 3 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। आमगोला के रिटायर्ड बैंककर्मी को डिजिटल अरेस्ट कर 67 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार प्रियरंजन शर्मा की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी गई है। प्रियरंजन शर्मा पटना के राजीव नगर का रहने वाला है। वह 27 अप्रैल से जेल में है। उसकी ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीराघव के कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पुत्र की गिरफ्तारी इससे पहले साइबर थाने की पुलिस ने प्रियरंजन के साथ उसके पुत्र अनंत अभिषेक को भी गिरफ्तार कर 27 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया था। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने अनंत को पीआर बॉंड पर छोड़ दिया था।
डिजिटल अरेस्ट की प्रक्रिया 13 दिनों तक रिटायर्ड बैंककर्मी को रखा था डिजिटल अरेस्ट : सीबीआई अधिकारी बन केस का भय दिखाकर रिटायर्ड बैं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.