लखनऊ, अप्रैल 27 -- हाईकोर्ट ने कहा, बिना किसी शासनादेश के डिग्रीधारी इंजीनियरों का दावा मान्य नहीं लखनऊ। विधि संवाददाताहाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी जेई भर्ती में बीटेक व बीई डिग्रीधारकों को शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब विज्ञापन में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा को ही अनिवार्य योग्यता निर्धारित किया गया है, तो डिग्रीधारकों को स्वतः पात्र नहीं माना जा सकता।न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंड पीठ ने ग्रेजुएट इंजीनियर वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया है। याचिका में डिग्रीधारकों ने खुद को डिप्लोमाधारकों के समान माने जाने की मांग करते हुए, 7 मार्च 2024 को चयन आयोग द्वारा सिर्फ डिप्लोमाधारकों को...
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