डायन-बिसाही हत्याकांड में महिला को उम्रकैद
रांची, जून 25 -- रांची, संवाददाता। नामकुम थाना क्षेत्र के जामुनटोली गांव में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर महिला की हत्या करने के मामले में दोषी करार महिला बाशो देवी उर्फ बसंती देवी को अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत ने गुरुवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उक्त आरोप में उसे 16 जून को दोषी ठहराया था। अभियोजन के अनुसार, घटना 23 जुलाई 2022 की सुबह करीब पांच बजे की है। मृतका सीमा देवी अपने घर के पास चापानल पर बर्तन धो रही थी। इसी दौरान बाशो देवी ने उस पर साबल से कई बार वार कर दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले का प्रत्यक्षदर्शी मृतका के पति चामू लोहरा हैं। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी अपने बीमार बेटे की बीमारी के लिए सीमा देवी को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर डायन-बिसाही का आरोप लगाती थ...
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