डायन बिसाही में महिला की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
चाईबासा, जून 18 -- चाईबासा, संवाददाता। डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चाईबासा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा-302 भादवि के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र का है। 3 जनवरी 2022 को नयागांव करवां टोला निवासी दियु बोदरा की हत्या कर दी गई थी। मृतका के परिजनों ने गांव के ही कानु बोदरा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास अनुसंधान के दौरान चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कानु बोदरा को ग...
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