डायन-बिसाही मामले में हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
गढ़वा, जून 29 -- गढ़वा, प्रतिनिधि। डायन-बिसाही के शक में की गई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री बंशीधर नगर ऊंटारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने संबंधित मामले मेंं सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी सुनाए गये अभियुक्तों पर गांव निवासी कोइल भुइयां की हत्या का आरोप था। घटना वर्ष 2020 की है। कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में रामचंद्र भुइयां, नन्हाई भुइयां के पुत्र सहोदर भाई विजय भुइयां और संजय भुइयां, रामसुंदर भुइयां के पुत्र बिंदु भुइया और नंदू भुइया और लाल बिहारी भुइयां के पुत्र मोहन भुइयां शामिल हैं। सभी रमना थानांतर्गत बुल्का गांव के भालपहाड़ी टोला निवासी हैं।अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारा...
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