डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
चाईबासा, जून 17 -- चाईबासा की जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में आरोपी कानु बोदरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला जराईकेला थाना क्षेत्र का है, जहां 3 जनवरी 2022 को नयागांव करवां टोला निवासी दियु बोदरा की हत्या कर दी गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- 2 BSF जवानों को 42 साल की जेल, आदिवासी महिला संग गैंगरेप और एसिड अटैक के दोषी; 9 साल बाद आया फैसला
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