दुमका, जुलाई 1 -- दुमका, प्रतिनिधि। डायन बताकर महिला की हत्या करने के एक दोषी राजेश किस्कू को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय योगेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास एवं जुर्माना लगाया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला न्यायालय ने टोंगरा थाना में दर्ज कांड संख्या 12/ 2020 में पोड़ोबथान गांव निवासी राजेश किस्कू को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने आरोपी राजेश किस्कू को भादवि की धारा 302 में आजीवन कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने भादवि की धारा 307 में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सजा एवं 10 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

घटना का विवरण वहीं डायन अधिनियम 3/ 4 में तीन...