सिमडेगा, जून 20 -- सिमडेगा, जिला प्रतिनिधि। एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने आरोपी पर 26 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पाकरटांड़ थाना में कांड संख्या 16/22 के तहत मामला दर्ज है।

घटना का विवरण बताया गया कि थाना के रेंगारपानी बिंझिया गांव निवासी नवा देवी नामक वृद्धा की बेटी से गांव का ही विश्राम बिंझिया शादी करना चाहता था। लेकिन विश्राम पूर्व में जेल जा चुका था। जिसको लेकर नवा देवी विश्राम के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। जिसको लेकर अक्सर विश्राम और नवा देवी के बीच झगड़ा होता था। विश्राम अपनी शादी में देरी का दोषी नवा देवी को ठहराते हुए डायन बिसाही का आरोप लगाते रहता था। 29 जुलाई 2022 की रात करीब नौ बजे अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर विश्राम नवा...