नोएडा, सितम्बर 5 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला अदालत ने गोपनीय डाटा चुराकर प्रतिस्पर्धी कंपनी खड़ी करने के आरोपी कार्तिक चौहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला नोएडा सेक्टर 58 थाने से जुड़ा है। वादी के अनुसार आरोपी कार्तिक चौहान वादी की कंपनी में डेवलपर था। नियुक्ति के समय उसने कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत नौकरी छोड़ने के बाद दो वर्ष तक किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी में काम न करने, स्वयं कोई प्रतिस्पर्धी कंपनी न बनाने और कंपनी के गोपनीय डाटा और अभिलेखों को साझा या उपयोग न करने की शर्त तय हुई थी। नौकरी में रहते हुए ही चौहान ने कंपनी में सुपरवाइजर पद पर तैनात सह-आरोपी रंजीत महापात्रा के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। रंजीत के नाम से 2 जून 2026 को वादी की कंपनी के समान व्यवसाय की एक नई कंपनी पंजीकृत करा ली गई। इसके बाद ...