डाककर्मी का ढाई साल का निलंबन अवैध
रांची, सितम्बर 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय तक निलंबन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर निलंबन के तीन माह के भीतर कर्मचारी को चार्जशीट नहीं दी जाती है, तो निलंबन को आगे जारी नहीं रखा जा सकता। निलंबन बढ़ाने के लिए नियमों के तहत समय पर समीक्षा और उचित आदेश जरूरी है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने डाक विभाग की याचिका खारिज करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के आदेश को बरकरार रखा। मामला गिरिडीह डाक मंडल में ट्रेजरर के पद पर काम कर चुके शशि भूषण कुमार से जुड़ा है। उन्हें 27 सितंबर 2019 को गिरिडीह हेड पोस्ट ऑफिस और गिरिडीह टाउन सब पोस्ट ऑफिस में सामने आए कथित बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में निलंबित किया गया था। विभाग के अनुसार, मामले में 26 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी साम...
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