बलिया, मई 12 -- बलिया, संवाददाता। करीब नौ साल पहले हुए डबल मर्डर में कोर्ट ने मंगलवार को मां-बेटा और बेटी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। न्यायालय ने सभी पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने इस मामले के तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया, जबकि एक आरोपी की विचरण के दौरान मौत हो चुकी है। पकड़ी थाना क्षेत्र के जेठवार निवासी स्व. संजय राय के छत पर 30 मई 2017 को उनकी बेटी खुशबू तथा फेफना थाना क्षेत्र के खोरीपाकड़ निवासी अजीत गोंड का शव पड़ा मिला। खबर पाकर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि दोनों की चाकू और गोली मारकर हत्या की गयी है। इस मामले में मृतक अजीत की मां शैल देवी की तहरीर पर पकड़ी पुलिस ने मृतका खुशबू की मां निर्मला, भाई प्रिंस राय, बहन पिंकी के साथ सात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज क...