कुशीनगर, मार्च 12 -- कुशीनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो परमेश्वर प्रसाद ने बुधवार को तरयासुजान थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग में छह साल पूर्व घर में सो रहे दंपति की बखुआ से हमला कर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास तथा दोनों पर 25-25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि तरयासुजान थाना क्षेत्र के गड़हिया चिंतामणि निवासिनी सावित्री देवी ने तरयासुजान थाने में 6 अक्तूबर 2020 को तहरीर सौंप बताया कि पिछले तीन चार दिन मायके में थी। 5 अक्तूबर की रात 12 बजे पुरानी रंजीश में रमाशंकर राजभर ने घर के कमरे में सो रहे पिता बूधन व माता सन्केसिया देवी को बखुआ से हमला कर हत्या कर दिया। शोर सुन मौके पर पहुंच कर बीच ...
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