बरेली, मई 2 -- दोहरे हत्याकांड और लूट में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बदायूं के तांत्रिक की जेल से रिहाई का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। बदायूं के डीएम-एसएसपी और प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। बदायूं में थाना इस्लामनगर के गांव नुसरौल निवासी शराफत ने तंत्र-मंत्र का झांसा देकर तीन जनवरी 2008 को सुभाष और आशा नाम की महिला की चाकू व तमंचे से हत्या कर दी थी। इस दौरान शराफत ने उनसे 50 हजार रुपये भी लूट लिए थे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था और फिर इस मामले में 21 दिसंबर 2013 को बदायूं में विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर के आरोपित की धोखाधड़ी में जमानत निरस्त इसके बाद उसे बदायूं जेल से केंद्रीय कारागार इज्जतनगर में भेज दिया गया था। अब तक वह करीब 18 साल की स...
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