जमशेदपुर, जुलाई 1 -- बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन बार एंड रेस्टोरेंट में हुए हत्याकांड के बाद संभावित विरोध-प्रदर्शन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है। अनुमंडल दंडाधिकारी, धालभूम ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, पुतला दहन तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला सहित अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। हालांकि, यह आदेश ड्यूटी पर तैनात दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह भी पढ़ें- डबल डाउन बार हत्याकांड...