बोकारो, अगस्त 14 -- बोकारो। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत ने सत्र वाद संख्या 170/22 के तहत डकैती के एक मामले में छह आरोपियों को साक्षय के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया है। डकैती के संगीन आरोप से बरी होने वालो में शहनवाज़ अहमद, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद मिजान, अमीर अंसारी, अफताब आलम व एक अन्य शामिल हैं। यह मामला बलिडीह थाना कांड संख्या 178/2020 से संबंधित था, जिसमें आरोपियों पर रेलवे गुड्स साइडिंग में फायरिंग कर डकैती की योजना बनाने का आरोप था। पुलिस ने चार्जशीट तो समर्पित किया, परंतु आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में ठोस गवाह व सबूत पेश नहीं कर पाई। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पैरवी की। पेश तर्कों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा पेश किए गए सबूतों को अपर्याप्त...
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