हाथरस, मार्च 18 -- हाथरस। थाना मुरसान के डकैती व गैगस्टर अधिनियम के मुकदमे में एडीजे गैंगेस्टर कोर्ट ने एक अभियुक्त को आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे अतरिक्त कारावास भुगतना होगा। मुरसान कोतवाली में वर्ष 2009 में गुडडू उर्फ मुस्ताक पुत्र नसीर खां निवासी मैन बाजार कस्बा गौण्डा जनपद अलीगढ़ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद तत्परता से विवेचना की और आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। एडीजे कोर्ट पंचम गैंगेस्टर ने गुड्डू उर्फ मुस्ताक को धारा 395,397,412 एवं 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में 08 वर्ष का कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है ।
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