ठोस सबूत न देने पर वाद खारिज
नोएडा, जुलाई 5 -- ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी। जिला उपभोक्ता आयोग में बिना कंपनी से रकम वापस मांगे मानसिक उत्पादन की दायर वाद को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि शिकायतकर्ता के पास ठोस सबूत होना अनिवार्य है। सेक्टर-137 निवासी अशोक कुमार ने तीन अक्तूबर 2023 को जियोमार्ट से 2316 रुपये के 14 समान ऑनलाइन आर्डर किए थे। स अक्टूबर को ऑर्डर डिस्पैच किया गया था, लेकिन वह वापस चला गया। इसके रिफंड देने की जानकारी दी गई, मगर रुपये नहीं मिले तो शिकायत की, परंतु उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उनको अपना आयोग में इसके खिलाफ वाद दायर करते हुए आर्थिक नुकसान व मानसिक उत्पीड़न के लिए 75 रुपए का मुआवजा मांगा की। यह भी पढ़ें- 24 रुपये की लड़ाई कोर्ट पहुंची, अब देने होंगे 40 हजार
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