ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तारी से चार हफ्ते की छूट
नई दिल्ली, जून 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में सरकारी निविदाएं कुछ खास कंपनियों को दिलाने के लिए कमीशन लेने और बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तारी से मंगलवार को चार हफ्ते के लिए राहत दे दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ठेकेदार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की दलीलों पर गौर किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह अगले चार हफ्तों तक उसे गिरफ्तार न करे। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि हम चार हफ्ते के लिए सुरक्षा देते हैं और (पटना) हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट देते हैं। यह भी पढ़ें- जेल में बंद रिशुश्री की तबीयत खराब है.., रिमांड का विरोध कर ठेकेदार के वकील ने कोर्ट में क्या कहा हाईकोर्ट से अनुरोध है कि वह सुरक्षा अवधि के दौरान ही जमानत याचिका पर फ...
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