जमशेदपुर, मार्च 14 -- सत्यनारायण मारवाड़ी ठाकुरबाड़ी जमशेदपुर से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने सत्यनारायण ठाकुरबाड़ी ट्रस्ट कमेटी बनाम झारखंड राज्य व अन्य मामले की सुनवाई करते हुए ट्रस्ट को तत्काल कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने प्रतिवादी राकेश कुमार झा के अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और साक्ष्य रिकॉर्ड पर लाने के लिए तीन दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को ट्रस्ट के खिलाफ कड़ा आदेश दिया था। उपायुक्त को ट्रस्ट के बैंक खातों को जब्त करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि ट्रस्ट को अवैध माना गय...
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