गुमला, फरवरी 17 -- गुमला प्रतिनिधि । न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रतिक राज की अदालत ने मंगलवार को धोखाधड़ी के एक मामले में मध्य प्रदेश के पुराना बस स्टैंड पंचोर निवासी आरोपी गिरीराज पांडेय को तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राथमिकी के अनुसार घाघरा थाना क्षेत्र के नवडीहा बरटोली निवासी बंधु उरांव ने आरोपी समेत अन्य लोगों के खिलाफ चिटफंड कंपनी के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर राशि निवेश कराई और बाद में पैसे वापस नहीं किए। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी ने करीब 11 लाख 74 हजार रुपये की ठगी की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदाल...