वाराणसी, फरवरी 19 -- वाराणसी। सम्भल में करोड़ों की ठगी के मामले में सील फुलवरिया स्थित मकान गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर खोल दिया गया। मामले के मुख्य आरोपी ओंकारेश्वर मिश्रा की बहन सुमन ने मकान को अपना बताते हुए सील हटवाने की कोर्ट से गुहार लगाई थी। 17 फरवरी को सुनवाई में उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट सम्भल की ओर से पारित आदेश पर स्थगन प्रदान किया। न्यायालय ने संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण को निर्देशित किया कि याचिकाकर्ता के सील मकान को खोला जाए तथा चार सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए। बता दें कि संभल के रजापुरा और गुन्नौर थाने में दर्ज ठगी के प्रकरण में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता और ठगी की जांच जारी है, जिसमें ओंकारेश्वर मिश्रा को मुख्य आरोपी है। बीते दिनों सम्भल पुलिस ने फुलवरिया स्थित सुमन के मकान को ओं...
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