नोएडा, जुलाई 14 -- ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। साइबर क्राइम थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला के अधिवक्ता राजीव तोंगड़ और अंकुर प्रकाश नागर ने बताया कि आरोपी विनय समानिया और दुपिंदर सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का शिकार बनाया था। महिला से 3 करोड़ 29 लाख 70 हजार रुपये की ठगी की थी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर और संगठित साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसके चलते इनकी जमानत याचिका निरस्त की जाती है। इस मामले में पुलिस ने 46.65 लाख रुपये की रकम होल्ड कराने के लिए कोर्ट में जरूरी आवेदन किया है।
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