पटना, अप्रैल 30 -- बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए लंबित ट्रैफिक चालानों को जमा कराने का ऑफर लेकर आई है। इसके तहत 90 दिन से अधिक के बकाया ट्रैफिक ई चालानों को वाहन मालिक या चालक आधी राशि में ही निपटारा करा सकेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के एक दिन बाद परिवहन विभाग ने एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे चालानों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालतों में किया जाएगा। बिहार परिवहन विभाग द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ई चालान से संबंधित लंबित मामलों सौहार्दपूर्ण निपटारों के लिए लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसके लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना लागू की गई है। यह इस वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगी।वर्चुअल कोर्ट से होगा निपटारा 31 मार्च 2026 से पहले जिन वा...