ट्रैफिक चालान का जुर्माना जमा नहीं भरने पर वाहन जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बकाया ट्रैफिक जुर्माना वसूलने के लिए कड़े कदम उठाने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने यातायात नियमों की अनदेखी पर जारी किए गए ई-चालान के तहत करीब 23 हजार करोड़ रुपये बकाये की वसूली के लिए रैंडम चेकिंग करने और जुर्माना जमा नहीं करने वाले वाहनों को जब्त करने को कहा है। इतना ही नही, शीर्ष अदालत ने चलाना का बकाया राशि का भुगतान होने तक गाड़ियों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं पर भी रोक लगाने को कहा है। यह भी पढ़ें- ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, चालान नहीं भरा तो RC-PUC हो सकते हैं बंद; जानिए सुप्रीम कोर्ट का आदेशआदेश का विवरण जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश दिया है। पीठ ने सड़क सुरक्षा से लंबित एस. राजशेखरन की याचिका ...
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