ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा की हुई थी हत्या, कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
जमुई, मई 28 -- Bihar News Today: बिहार के जमुई जिले में करीब ढाई साल पुराने बहुचर्चित दारोगा प्रभात रंजन हत्याकांड में अदालत ने अपना अंतिम और कड़ा फैसला सुना दिया है। जमुई के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुधीर सिन्हा की अदालत ने बुधवार को इस नृशंस हत्याकांड के तीन मुख्य आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सख्त सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पुलिस महकमे और पीड़ित परिवार को एक बड़ा न्याय मिला है। इसके अलावा, कोर्ट ने इस मामले में सबूतों के आधार पर तीन अन्य सह-आरोपियों दशरथ दास, चिंता देवी और भूलिया देवी को भी दोषी ठहराते हुए दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई है।ट्रैक्टर से कुचलकर की गई थी दारोगा की निर्मम हत्या यह खौफनाक वारदात 23 नवंबर 2023 की सुबह घटी थी, जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया था। उस वक्त जमुई के गढ़ी थाने में पद...
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