मुजफ्फर नगर, अगस्त 19 -- मुजफ्फरनगर शाहपुर क्षेत्र के गांव सोरम में खेत से गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने को लेकर हुए विवाद में तेजवीर सैनी उर्फ तेजू की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी भाई सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।

घटना का विवरण डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव सौरम के जंगल में 22 अप्रैल 2023 को सुबह के समय सोनू सैनी अपने पिता तेजवीर सैनी व मां शिमला निवासी मोहल्ला सैनियान थाना शाहपुर के साथ खेत पर काम कर रहा था। सोनू सैनी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका चाचा सुखपाल अपने परिजनों के साथ खेत से गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जबरदस्ती निकाल...