मैनपुरी, मई 23 -- ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में मध्य प्रदेश के चोरी के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे 3 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। 12 वर्ष पूर्व आरोपी के खिलाफ घिरोर थाने में ट्रैक्टर चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को दोषी पाया और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एसीजेएम प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश ने शनिवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की। घिरोर थाने में 23 फरवरी 2014 को ट्रैक्टर चोरी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच की ओर इस मामले में शामल उर्फ सुनील कुमार पुत्र बड्डा बावरिया निवासी जोरा जनपद मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने इस आरोपी को ट्रैक्टर चोरी का दोषी ठहराया और उसके के खिलाफ कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल कर दी। न्यायाधीश ने मंगलवार को सुनवाई पूरी क...