एटा, अप्रैल 26 -- आयकर विभाग में किए बदलाव के बाद विभाग में व्यापारियों को सीए, अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इन लोगों को आयकर विभाग में होने वाले नए बदलाव के बारे में बताया। शुक्रवार को जानकारी देते हुए आयकर निरीक्षक ने बताया कि नए नियम के तहत जिसका जन्म जनवरी 2023 के बाद हुआ है। अगर उसे पैनकार्ड बनवाना है तो जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। अब तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं लगता था। आयकर अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पैन कार्ड कहा-कहां पर देना अब जरुरी है, यह जानकारी भी सभी को होनी चाहिए। ट्रैक्टर की खरीद पर पैन कार्ड नहीं देना होगा। पांच लाख रुपये से अधिक कीमत की गाड़ी खरीदते है तो पैन कार्ड जरुरी होगा। अब तक हर वाहन पर पैन कार्ड लगाने की जरूरत पड़ रही थी। अब बीस लाख रुपये अधिक की प्रापर्टी लेने पर ही पैन कार्ड लिया जाएगा।उन्होंने बताया कि अगर क...