नई दिल्ली, मई 1 -- ट्रेन लेट होने की वजह से आप भी कभी मुसीबत में पड़े हैं? अगर जवाब हां है तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। हाल ही में ट्रेन लेट होने पर ओडिशा की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इंडियन रेलवे को एक शख्स को 1.3 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मामला ओडिशा के बलांगीर जिले का है। जानकारी के मुताबिक यहां चंडी प्रसाद खमारी नाम के एक शख्स ने शिकायत की थी कि 2024 में उनकी ट्रेन करीब 7 घंटे लेट हो गई। ट्रेन लेट होने की वजह से वह अपनी पहले से बुक्ड फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। खमारी ने 23 अगस्त 2024 के लिए झारसुगुड़ा से हावड़ा जाने वाली ट्रेन का टिकट लिया था। रेलवे की टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन को शाम 7 बजकर 50 बजे चलना था और सुबह 3 बजकर 55 बजे हावड़ा पहुंचना था। इस टाइमटेबल के हिसाब से खमारी ने गुवाहाटी की फ्लाइट बुक कर ली थी जो सुबह 8:05 बजे उड...
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