ट्रेन में बवाल और पथराव के तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा
फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 15 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। ट्रेन में बवाल और पथराव के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को घायल करने के मामले में गुरुवार को अदालत ने तीन दोषियों को सात सात वर्ष की सजा से दंडित किया है। अदालत ने प्रत्येक पर 14750 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी श्रवण कुमार ने बताया कि जीआरपी फर्रुखाबाद में तत्कालीन हेड कांसटेबल अशोक कुमार राय ने 14 मई 2009 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कांसटेबल अग्निदेव तिवारी, नंदलाल सिंह यादव, देव सिंह, शंभूनाथ, रामप्रकाश सिंह गाड़ी संख्या 472डीएन से फतेहगढ़ से बिल्हौर के लिए यात्री सुरक्षा डयूटी कर रहे थे। कोच संख्या 07702 एसएलआर में मौजूद थे। उसी कोच में चंद्रप्रकाश त्रिपाठी नाम का यात्री था। उनके साथ में मां और बहन थी। चंद्रप्रकाश फतेहगढ़ से चढ़कर साइड की सीट पर बैठे थे। जब गाड़ी गुरसहायगंज को प्...
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