रांची, जुलाई 2 -- रांची। पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में यात्री को नशीला पेय देकर एटीएम कार्ड व मोबाइल चोरी करने, खाते से 1.42 लाख रुपये निकालने में गिरफ्तार नंदनी लेट को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त अखिलेश तिवारी के कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी 25 मई से न्यायिक हिरासत में है। मामला रेल हटिया थाना से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, 15 मई 2025 को पटलीपुत्र एक्सप्रेस में दो अज्ञात लोगों ने यात्री अजय शर्मा को नशीला पेय पिलाकर उनका मोबाइल और एटीएम कार्ड चोरी कर लिया तथा बैंक खाते से 1.42 लाख रुपये निकाल लिए। जांच के दौरान कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर चोरी का मोबाइल नंदनी लेट के इस्तेमाल में होने की पुष्टि हुई। अदालत ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, अपराध गंभीर प्रकृति का है और केस डायरी में आरोपी ...