प्रयागराज, अक्टूबर 19 -- ट्रेनों में मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनना, वीडियो और रील चलाना या ऊंची आवाज में फोन पर बात करना यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। ऐसे व्यवहार से सहयात्रियों को परेशानी होने पर रेलवे अधिनियम (जन विश्वास 2026) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे के निर्देश के मुताबिक, ट्रेन और स्टेशन परिसर में दूसरे यात्रियों की सुविधा प्रभावित करने वाले व्यवहार पर एक हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकृत रेलकर्मी के रोकने के बावजूद कोई यात्री उपद्रव जारी रखता है तो संबंधित प्रावधानों के तहत पांच हजार रुपये तक जुर्माना, छह महीने तक साधारण कारावास या दोनों सजा हो सकती है। यह भी पढ़ें- ट्रेन में आपको परेशान करने वाले अब नहीं बचेंगे, स्पीकर पर बातों के शौकीन नपेंगे खासकर एसी कोच में तेज आवाज से दूसरे यात्रियों की नींद और आ...