सराईकेला, सितम्बर 4 -- सरायकेला। ट्रेन के पौने नौ घंटे देर होने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे पर 35 हजार जुर्माना लगाया है। आयोग ने इसे सेवा में कमी का दोषी मानते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे को शिकायकर्ता आदित्यपुर निवासी को हर्जाना भुगतान करने का निर्देश दिया है। ट्रेन देरी के मामले में संजय को तीसरी पर रेलवे से मु़आवजा मिला है। जानकारी के मुताबिक, आदित्यपुर-2, बाबा आश्रम के संजय कुमार ने 23 सितंबर, 2024 को टाटानगर से संबलपुर जाने के लिए इस्पात एक्सप्रेस में दो टिकट बुक किए थे। ट्रेन को सुबह 10:18 बजे टाटानगर से खुलकर शाम 15:50 बजे संबलपुर पहुंचना था। यह भी पढ़ें- Munger News: सुपर के विस्तार में कई बाधाएं, फिलहाल संभव नहीं ट्रेन संबलपुर अपने निर्धारित समय से 528 मिनट (लगभग 8 घंटे, 48 मिनट) की अत्यधिक देरी से...