हल्द्वानी, अप्रैल 1 -- हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। रेलवे की नई व्यवस्था के तहत अब ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से आठ घंटे से कम समय पहले कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी। बुधवार से नई व्यवस्था काठगोदाम, हल्द्वानी समेत देशभर में लागू हो गई है। पूरा रिफंड पाने के लिए टिकट ट्रेन के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे (तीन दिन) पहले रद्द कराना होगा। इससे पहले यह सुविधा 48 घंटे (दो दिन) तक उपलब्ध थी। वहीं, 24 से 72 घंटे के बीच टिकट रद्द कराने पर किराये का 25 प्रतिशत शुल्क काटा जाएगा, जबकि 8 से 24 घंटे के बीच रद्द कराने पर 50 प्रतिशत राशि कटेगी। काठगोदाम के सीआरसी महेश प्रसाद के अनुसार इन बदलावों का उद्देश्य अंतिम समय में टिकट रद्द होने से खाली सीटों की समस्या कम करना और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों...
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