रांची, अगस्त 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के 105 पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आईआरबी के कमांडेंट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत पुलिस विभाग से त्यागपत्र देने वाले कर्मियों से प्रशिक्षण के दौरान सरकार की ओर से खर्च की गई राशि की वसूली की गई थी। प्रत्येक पूर्व पुलिसकर्मी से करीब तीन लाख रुपये की कटौती की गई थी। अदालत ने प्रार्थियों की याचिका स्वीकार करते हुए प्रशिक्षण के मद में कटौती की गई राशि 12 सप्ताह के भीतर लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करने पर विभाग को कटौती की गई रकम छह प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ लौटानी होगी。

तीन साल के नियम को लेकर था विवाद सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग की ओर से कहा गया कि पीएम फॉर्म-106 के...