गाज़ियाबाद, मार्च 28 -- गाजियाबाद। नगर निगम ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले व्यापारियों को नोटिस जारी करेगा। इसके लिए हर जोन में व्यापारी चिह्नित की जा रहे हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी सुनील कुमार राय ने बताया कि शहर में व्यापार करने के लिए नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया। ऐसे व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं होगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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