बगहा, अप्रैल 11 -- गौरव कुमार बेतिया बेतिया कार्यालय । निगम क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है नगर निगम प्रशासन द्वारा ट्रेड लाइसेंस की संख्या कम होने को लेकर अब टीम का गठन कर दिया है। जो दुकानों पर जाकर दुकानदारों को जागरूक करने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित भी कर रही है।ट्रेड लाइसेंस को लेकर निगम प्रशासन ने छूट का ऑफर दिया है। तीन वर्षों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने पर दुकानदारों को विशेष छूट मिलेगा। नगर आयुक्त शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यवसाय, प्रतिष्ठान या दुकान संचालित करना पूर्णत अवैध है। बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदार कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। नगर आयुक्त ने व्यवसायियों से अपील की है कि ...